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असर विशेष: एरियर अदायगी को यह कैसी अधिसूचना ?

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी संशोधित वेतनमान के एरियर की अधिसूचना प्रथम दृष्टि से अविश्वनीय एवम् अव्यवहारिक लगती है भुगतान का जो फार्मूला तय किया गया है इस पर विश्वास न करने की मुख्य वजह है सम्पूर्ण एरियर अदा करने की समयावधि।
यदि संशोधित वेतनमान की बकाया राशि को 3% वार्षिक दर से दिया गया तो सम्पूर्ण अदायगी में 33 वर्ष लग जाएंगे जबकि प्रति 10 वर्ष बाद वेतन संशोधित होता है इसी प्रकार जो महंगाई भत्ता 3% प्रतिमाह की दर से निर्धारित ही उसे 1.5% प्रतिमाह देना किस प्रकार न्यायोचित हो सकता हे ।प्रवक्ता संघ जिला सिरमौर अध्यक्ष सुरेन्द्र पुंडीर तथा महासचिव आई डी राही ने सरकार से निवेदन किया है कि इस अधिसूचना को संशोधित कर अदायगी की किश्तों को निश्चित समयावधि में देने का प्रावधान किया जाए जो व्यवहारिक तथा तर्कसंगत हो।




