
शेड्यूल h1 और शेड्यूल x दवाओं को बेचने वाले दवा विक्रेताओं को अब एक शर्त का सख्ती से पालन करना होगा जिसमें विक्रेताओं को सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए कहा गया है।
शिमला उपायुक्त ने भी जिला शिमला में केमिस्ट के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि जो शेड्यूल h1 और शेड्यूल एक्स दवाएं बेच रहे हैं उन्हें अपने परिसरों में सीसीटीवी कैमरा लगाना होगा।
अतः उपरोक्त दवा रखने वाले सभी रसायनज्ञों को सीसीटीवी लगाने का निर्देश दिया जाता है। तथा कार्यालय को अनुपालन की सूचना दी जाए।नशीली दवाओं को नियमों में विरुद्ध बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाने वाली है। गौर हो कि प्रदेश सरकार ने भी नशीले पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को लेकर छापेमारी तेज करने के निर्देश जारी किए हैं।
इस निर्देश पालन करने के लिए ड्रग इंस्पेक्टर को भी दवा विक्रेताओं पर नज़र रखने के लिए कहा गया है।जिसमें कहा गया है कि जो शेड्यूल h1 और शेड्यूल एक्स दवाएं बेच रहे हैं उनके परिसरों में सीसीटीवी कैमरे चेक किए जाएं। प्रशासन ने साफ कहा है कि दवाओं को नियमों तहत बेचा जा सकता है क्योंकि यह दवाई डॉक्टर की पर्ची के आधार पर मरीजों को जल्दी स्वस्थ करने में भी लाभप्रद सिद्ध होती है लेकिन नियम के विरुद्ध इन दवाओं को बेचना गलत है।



