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मतदाता की पहचान के लिए वोटर कार्ड के अतिरिक्त 17 दस्तावेज होंगे मान्य – उपायुक्त

निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आज यहां बताया कि शिमला नगर निगम चुनावों में मतदाता कीे पहचान के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र के अतिरिक्त 17 दस्तावेज मान्य होंगे। उन्होने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी सूचि के अनुसार पासपोर्ट, ड्राइविंग लाईसेंस, पैेनकार्ड, कर्मचारियों के पहचान पत्र जो राज्य, केन्द्र या स्थानीय शहरी निकाय द्वारा जारी किए गए हैं, बैंक, किसान या डाकघर पासबुक, राशन कार्ड, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति या पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र, छात्र पहचान पत्र, सम्पति दस्तावेज, शस्त्र लाईसेंस, परिवहन विभाग द्वारा जारी कडंक्टर लाईसेंस, पेंशन दस्तावेज, पूर्व सैनिक, विधवा दस्तावेज, रेल व बस पास, विकलांगता पहचान पत्र, स्वतंत्रता सैनानी पहचान पत्र व आधार कार्ड मान्य दस्तावेज होंगे।
उपायुक्त ने बताया कि शिमला नगर निगम के लिए 2 मई को मतदान होगा तथा मतदान कर्मियों के दल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छोटा शिमला से रवाना कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि शिमला नगर निगम के 34 वार्डों के लिए 149 मतदान केन्द्र स्थापित किए गए हैं जिसमें 153 मतदान दल नियुक्त किये गए हैं। उन्होंने बताया कि शिमला नगर निगम के 34 वार्डों के लिए कुल 93920 मतदाता भाग लेंगे जिसमें 49759 पुरुष और 44161 महिलाएं शामिल हैं। उन्होंने बताया कि 02 मई को मतदान प्रातः 8 बजे से लेकर सायं 04 बजे तक होगा और 04 मई को मतों की गिनती प्रातः 10 बजे से होगी।

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Deepika Sharma

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