जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आदेश जारी कर बताया कि दिवाली उत्सव के दृष्टिगत नगर निगम शिमला क्षेत्र के अंतर्गत पटाखों की बिक्री, उपयोग, बजाने एवं आयात पर चिन्हित स्थानों को छोड़कर अन्य स्थानों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
उन्होंने बताया कि शिमला नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत चिन्हित स्थानों में
# आईस स्केटिंग रिंक शिमला,
# बालुगंज मैदान समीप गोपाल मंदिर,
# संजौली क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग की पार्किंग से आगे,
# खलीणी बाईपास समीप त्रिलोकचंद की दुकान,
# हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय मैदान समरहिल,
# छोटा शिमला कुसुम्पटी सड़क की ओर,
# ग्राम पंचायत चमयाना मैदान भट्ठा कुफ्फर,
# मशोबरा सहकारी समिति मैदान,
# विकास नगर पुलिस चौकी के समीप,
# प्राथमिक पाठशाला शोघी मैदान,
# कुसुंपटी रानी मैदान,
# विजय नगर टूटू नालागढ़ सड़क मैदान क्षेत्र शामिल है।
उन्होंने बताया कि शिमला नगर निगम एवं लोक निर्माण विभाग शिमला इन स्थानों का चयन व पटाखों के लिए स्टॉल चिन्हित करेगा तथा पुलिस विभाग शिमला सुनिश्चित करेगा कि किसी आपदा से निपटने के लिए स्थानों में पानी एवं रेत पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहेगा।
उन्होंने बताया कि अग्निशमन विभाग सुनिश्चित करेगा कि पटाखों से उत्पन्न खतरों से विभाग की तैयारी दुरुस्त हो।
उन्होंने बताया कि यह आदेश 17 अक्तूबर, 2022 से 24 अक्टूबर 2022 तक तत्काल प्रभाव से लागू रहेंगे।

