EXCLUSIVE: दो सौ से अधिक खरीद पर बिल देना जरूरी
राज्य कर और आबकारी विभाग ने जारी किए निर्देश

दो सौ से अधिक खरीद पर बिल देना और लेना जरूरी होगा।
राज्य कर और आबकारी विभाग शिमला जिला के मुताबिक जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रत्येक करदाता केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम / हिमाचल प्रदेश माल और कर अधिनियम, 2017 की धारा 31 में निहित प्रावधानों से बाध्य है कि वह ग्राहकों को 200/- रुपये से अधिक की प्रत्येक खरीद का कर चालान / बिल ऑफ सप्लाई (जैसा लागू हो) जारी करे।
इसलिए, देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें वस्तुओं और सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर देय कर को सरकारी राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करने के लिए दुकानदारों से 200/- रुपये से अधिक की प्रत्येक खरीद पर कर चालान / आपूर्ति का बिल मांगना होगा।
प्रत्येक खरीद पर टैक्स इनवॉयस / बिल ऑफ सप्लाई लेकर हम न केवल करदाताओं द्वारा कर अनुपालना सुनिश्चित करेंगे, बल्कि कुछ करदाताओं द्वारा की जाने वाली कर चोरी को रोकने में सरकार की भी मदद करेंगे।




