विविध

प्लास्टिक थेली में मिला चिट्टा,आरोपी को सजा

WhatsApp Image 2026-09-18 at 12.00.19 PM

अभियोजन के केस के अनुसार दिनांक 29/11/2019 को पुलिस पार्टी समय करीब 9.30 बजे रात गश्त व यातायात चेकिंग के लिए तारादेवी नजद टुटु वाईफिरकेशन NH-5 के लिए रवाना थे, उसी समय एक वोल्वो सरकारी बस चंडीगढ़ की तरफ से शिमला की तरफ आई। जिसे चेकिंग के लिये रोका गया । बस में सीट न0 17 पर बैठे नवयुवक से सफर करने का कारण पूछा गया जो कोई उतर संतोषजनक नहीं मिला

ashb advt_page-0001
No Slide Found In Slider.

युवक ने अपनी गोद मे एक प्लास्टिक थैली सफेद रंग की पकड़ रखी थी । पुलिस ने प्लास्टिक थैली की तलाशी ली, दौराने तलाशी प्लास्टिक थैली के अन्दर पॉलीथिन लिफाफा मे 10 ग्राम चिट्टा/हेरोइन पाया गया। अभियुक्त र के खिलाफ थाना बालुगंज में मुकदमा नम्बर 272/19 दिनांक 30/11/2019 पंजीकृत हुआ। पुलिस द्वारा सारी कार्यवाही मौका पर पूर्ण की गई और अभियुक्त के खिलाफ धारा 21 ND&PS Act मे मुकदमा दर्ज किया गया । केस के दौरान अभियुक्त र के विरुद्ध अभियोजन द्वारा 9 गवाहों के बयान कोर्ट में कलमबद्ध करवाये गये। श्री कपिल मोहन गौतम जिला न्यायवादी (वन) शिमला ने मामले की पैरवी की। श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा की विशेष अदालत (वन) शिमला ने आज दिनांक 15-7- 2024 को साक्ष्यों को मध्यनजर रखते हुए आरोपी राहुल चौहान को 4 साल का कठोर कारावास व 25000/- रुपये का जुर्माना तथा जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी छः माह का अतिरिक्त साधारण कारावास का फैसला सुनाया ।

Deepika Sharma

Related Articles

Back to top button
Close