विशेष

खुला पत्र: एपीएमसी बैरियर पर अवैध वसूली

संजय चौहान ने दी जानकारी

 

प्रबंध निदेशक राज्य कृषि विपणन बोर्ड को की गई है शिकायत

विषय: एपीएमसी कानून, 2005 व एपीएमसी (साधारण) नियम, 2006 की अवहेलना तथा एपीएमसी बैरियर पर अवैध वसूली व भ्रष्टाचार बारे शिकायत |

 

इस शिकायत पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान एपीएमसी शिमला किन्नौर द्वारा स्थापित विभिन्न बैरियरों पर किसानों व बागवानों से मार्किट फीस की जबरन अवैध वसूली व धांधली तथा भ्रष्टाचार के बारे में आकर्षित करना चाहता हूं। श्रीमान, मैं संजय चौहान, निवासी गांव पडारा, डा. थरोला, तहसील कोटखाई, जिला शिमला का एक छोटा बागवान हूँ। मैंने 11 सितम्बर, 2023 को सायं 8:15 बजे 180 पेटी सेब अपने पडारा, कोटखाई स्थित बगीचे से दो पिकअप गाड़ियों, गाड़ी नंबर HP 633537 व HP 306587 में क्रमश: 92 पेटी व 88 पेटी में लोड कर CAC. दुकान नंबर 19, फल मण्डी परवाणू को बेचने के लिए भेजी थी जिसकी जानकारी मैंने वॉट्सएप के द्वारा एपीएमसी शिमला किन्नौर के सचिव के मोबाइल नंबर पर करीब 8:21 बजे सायं दे दी थी (कापी सलग्न)। दोनों गाडियां छला से यशवंतनगर, सोलन होते हुए परवाणू के लिए निकली थी।

रास्ते में मेरी पुल स्थान पर एपीएमसी शिमला किन्नौर समिति का बैरियर है जहा पर मार्किटिंग फीस के बारे मे जांच पडताल की जाती है तथा जो खरीददार इस मार्किट कमेटी के दायरे में आने वाले क्षेत्र या मण्डी मे खरीद करता है तथा मार्किट फीस जमा नहीं करता है उससे वहां फीस वसूल की जाती है। एपीएमसी कानून, 2005 व एपीएमसी (साधारण) नियम, 2006 के तहत केवल खरीददार से ही मार्किट फीस वसूल की जा सकती है तथा किसान बागवान जो अपना सेब या अन्य उत्पाद उक्त मण्डी समिति के क्षेत्र मे नहीं बेचता है उससे किसी भी प्रकार की मार्किट फीस की वसूली नही की जाती है तथा यदि यह वसूली की जाती है तो यह गैर कानूनी व अवैध है।

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मेरी दोनों गाड़ियां 12 सितम्बर, 2023 को करीब रात 12:30 बजे एपीएमसी स्थित नेरी पुल बैरियर पर पहुंची और वहां पर उपस्थित कर्मचारी को चालक द्वारा जरूरी दस्तावेज जिसमें चालान विल्टी व किसान उद्यान कार्ड की कापी (कापी सलंग्न) दिखाई गए। परन्तु मुझे बड़े खेद के साथ यहां उल्लेख करना पड़ रहा है कि उपस्थित कर्मचारी का रवैया बहुत ही असभ्य व रूखा था और कहा कि यहां किसी को छूट नही है और गाड़ी नंबर HP 63 3537 के चालक से 180 पेटी के 3 रुपए प्रति पेटी के हिसाब से 540 रुपए वसूल किए और रसीद मात्र गाड़ी में लोड 92 पेटी की 276 रुपए (कापी सलग्न) की ही दी गई। दूसरी गाड़ी नंबर HP 30 6587 जिसमें 88 पेटी थी के पैसे तो पहली गाड़ी के चालक से वसूले गए परन्तु कर्मचारी के द्वारा इसकी कोई भी रसीद नही काटी और इसकी अवैध वसूली की गई है।

श्रीमान, यह मामला कोई अकेला मामला नहीं है हर वर्ष एपीएमसी शिमला किन्नौर द्वारा स्थापित विभिन्न बैरियरों पर किसानों बागवानों से इस प्रकार की गैर कानूनी व अवैध वसूली के मामले सामने आते हैं। एक और बागवानों से अवैध वसूली की जा रही है और दूसरी ओर कर्मचारियों द्वारा बिना पर्ची के पैसों लेकर गाड़ियों को छोड़कर व्यापक भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जिससे बागवानों से करोड़ों रुपए की अवैध वसूली की जाती है तथा कर्मचारियों के भ्रष्ट आचरण से एपीएमसी को भी करोड़ो रुपए की हानि होती है।

 

अतः मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि आप मेरी इस शिकायत पर तुरन्त कार्यवाही कर किसानों बागवानों से की जा रही इस गैर कानूनी व अवैध वसूली मार्किट फीस तथा एपीएमसी बैरियरों पर तैनात कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार पर रोकथाम हेतु उचित कदम उठाएंगे और किसानों व बागवानों से अवैध रुप से वसूली गई मार्किट फीस को उन्हें वापिस लौटाएंगे। जो भी बैरियर पर तैनात कर्मचारी इस प्रकार के भ्रष्टाचार में संलिप्त है। उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। यदि समय रहते मेरी इस शिकायत पर करवाई नहीं की जाती तो मुझे एक जागरूक नागरिक होने के नाते इस गैर कानूनी व अवैध वसूली तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही के लिए कदम उठाना पड़ेगा।

 

आशा है कि आप मेरे इस शिकायत पत्र को संजीदगी से लेते हुए इस पर तुरन्त संज्ञान लेकर उचित कानूनी कारवाई करेंगे।

 

 

 

 

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