सिंगल यूज़ प्लास्टिक (एस यु पी) वस्तुओं के उत्पादन, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश के पर्यावरण विज्ञानं और प्रोधोगिकी विभाग ने अधिसूचना संख्या STE-F-(4)-1/2020 दिनांक 20.07.2022 सिंगल यूज़ प्लास्टिक (एसयुपी) वस्तुओं के उत्पादन, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग पर गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा (नियंत्रण) अधिनियम 1995 के धारा 3-अ की उप-धारा (1) के तहत पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया है ।
राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यलय बिलासपुर द्वारा दिनांक 12.12.2022 को मैसर्ज व्यास हॉस्पिटल, गाँव और डाकघर चांदपुर, जिला बिलासपुर द्वारा संचालित औषधालय का औचक निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान प्रतिबंधित सिंगल यूज़ प्लास्टिक (ईअरबड्स प्लास्टिक स्टिक के साथ) 1.56 kg की मात्रा में पाया गया। एचपी नॉन बायोडिग्रेडेबल अधिनियम, 1995 की धारा 11 के प्रावधानों के अनुसार और निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार मैसर्ज व्यास हॉस्पिटल, गाँव और डाकघर चांदपुर, जिला बिलासपुर को रु 10,000 का जुर्माना लगाया गया जिसे मैसर्ज व्यास हॉस्पिटल, गाँव और डाकघर चांदपुर, जिला बिलासपुर ने देने से मना कर दिया ।
राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यलय बिलासपुर द्वारा राज्य सरकार से मैसर्ज व्यास हॉस्पिटल, गाँव और डाकघर चांदपुर, जिला बिलासपुर के खिलाफ कानूनी कार्यवाही के लिए अनुमति ली, जो कि हिमाचल प्रदेश में इस तरह का यह पहला मामला था ।
तदोपरांत जिला नायालय बिलासपुर द्वारा दिनांक 06.09.2023 ने उपरोक्त मामले का निपटारा करते हुए मैसर्ज व्यास हॉस्पिटल, गाँव और डाकघर चांदपुर, जिला बिलासपुर को दोषी पाया और राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यलय बिलासपुर द्वारा की गयी कार्यवाही को सही मानते हुए जुर्माना राशी रुपए 10,000/- जमा करने के आदेश दिए ।