प्रवक्ताओं को 16290 का इनिशियल स्टार्ट क्यों नहीं?

हि.प्र.स्कूल प्रवक्ता संघ की राज्यकार्यकारणी की एक वर्चुवल बैठक 14 जून को आयोजित की गई इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष केसर सिंह ठाकुर ने की ! बैठक में प्रदेश राज्य कार्यकारणी के सभी सदस्य ने भाग लिया आज जारी एक सयुंक्त प्रेस बयान में प्रदेश अध्यक्ष केसर ठाकुर वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ प्रदीप शर्मा , महासचिव संजीव ठाकुर, वित्त सचिव धीरज व्यास, प्रेस सचिव प्रेम शर्मा संगठन सचिव राजेश सैनी, चेयरमैन विनोद बनयाल ने
बताया कि बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई तथा कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पारित हुए ! हैं बैठक में प्रवताओ की विभिन्न माँगो परचर्चा की गई संघ के पदाधिकारियो ने सरकार से प्रवक्ताओं को 16290 का इनिशियल स्टार्ट देने की माँग की हैं ! उलेखनीय हे की शिक्षा विभाग ने स्कूलों में तैनात 543 प्रवक्ताओं का वेतन 2016 में कम कर दिया था । शिक्षा विभाग का कहना हे इन को गलती से उच्च वेतनमान दे दिया था। कई सालों तक वेतन देने के बाद शिक्षा विभाग ने उन प्रवक्ताओं का वेतनमान कम कर दिया है, जो पहली अक्तूबर, 2012 के बाद नियुक्त या नियमित किए गए हैं। वर्ष 2016 में जो प्रवक्ताओं अनुबंध आधार पर नियुक्त या नियमित हुए, उन्हें 14500 रुपए का वेतनमान दिया गया। इससे पूर्व 1-10-2012 को ऐसे ही जो अध्यापक नियमित या नियुक्त हुए, उन्हें 16290 का वेतन प्रदान किया जा रहा था। सरकारी अधिसूचनाओं व नियमों का हवाला देकर शिक्षा विभाग ने गत 20 अगस्त, 2016 को प्रदेश में कार्यरत 543 प्रवक्ताओं को नोटिस भी जारी किए थे। आदेशो के तहत आहरण व वितरण शक्तियां रखने वाले अधिकारियों को सर्विस बुक में एंट्री करने को भी कहा है। शिक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि इन शिक्षकों को 10300-38400 प्लस 4200 ग्रेड-पे के मुताबिक 14500 रुपए का वेतनमान ही दिया था । प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ के अध्यक्ष केसर सिंह ठाकुर और प्रेस सचिव प्रेम शर्मा ने बताया की वेतन के मामले मे हि॰प्र॰ पंजाब का अनुसरण करता हे परंतु दुख का विषय हे की शिक्षा निदेशक ने पंजाब सरकार, हि॰प्र॰ सरकार व माननीय राज्यपाल दवारा अधिसूचित अधिसूचना की परिभाषा ही बदल दी !इतने साल बाद ये अधिसूचना की व्याख्या ही गलत कर रहे हे । संघ के अध्यक्ष केसर सिंह ठाकुर और ress ने बताया हि॰प्र॰ पंजाब वेतनमान को मानने के लिए बाध्य हे हे और पंजाब सरकार के वित विभाग की अधिसूचना (Finance Personal-I Branch) पत्र सख्या No.5/10/09-5FPI/665,938 dated Chandigarh 5th Oct.2011, 9th Dec.2011 Revision of Pay Scale of School Lecturers, के तहत प्रवक्ताओ का नया वेतनमान 1 दिसंबर 2011 से लागू किया गया जिस के तहत ये व्यवस्थाए की गयी थी :-
(I) नये वेतनमान को 1.1॰2006 से लागू किया गया और इस के तहत प्रवक्ताओ को पे बेड 10300-34800 के अंतर्गत ग्रेड पे 4200 रुपए के साथ अनिशियल स्टार्ट 16290/- दिया गया
(II) संशोधित वेतनमान 1.10.2011 से पे बेड 10300-34800 ग्रेड पे 5000 अनिशियल स्टार्ट 18450/- दिया गया
(III) संशोधित वेतनमान . 1.12॰2011 से पे बैंड 10300-34800 ग्रेड पे के साथ 5400 अनिशियल स्टार्ट 20300/- दिया गया
हि॰प्र॰ वित विभाग की अधिसूचना (Pay Revision) Department Notification No. Fin (PR-B(7)-64/2010 dated Shimla 27th Sept.2012, के तहत विभिन्न श्रेणियों/पदो को नियम सख्या 3 के अंतर्गत प्रवक्ताओ को इस शडुल मे क्रम सख्या 12 मे जोड़ा गया हे जिस के अंतर्गत
क्रम सख्या 12 मे प्रवक्ताओ/पी॰जी॰टी॰ का वेतनमान
1 पे बेड 10300-34800 ग्रे पे 4200 के साथ अनिशियल स्टार्ट 16290/- जो की पहले से विध्यमान हे दर्शाया गया हे
(II) पे बेड 10300-34800 ग्रेड पे 5400 दो साल की नियमित सेवा के बाद दिया जाएगा
हि॰प्र॰ शिक्षा विभाग की पत्र सख्या EDN-A-Kha (3)-3/98-part-II, Dated Shimla 20th Sept.2010 R&P Rules Annexure-A Sr. No. 4 के तहत प्रवक्ताओ का वेतनमान 10300-34800 के पे बेड के साथ 4200 ग्रेड पे और अनिशियल स्टार्ट Rs.16290/- दिया गया हे ये सभी तथ्य ये दर्शाते हे कि वित विभाग का पत्र जो पत्र सख्या
Fin (PR)-B (7)-64/2010- loose dated 24.09.2012 को जारी किया गया था वो माननीय राज्यपाल दवारा कि गई अधिसूचना के विरुद्ध नहीं हो सकता इस लिए प्रवक्ता/पी॰जी॰टी॰ इन अधिसूचनाओ के तहत 4200 ग्रेड पे के साथ 16290अनिशियल स्टार्ट के हकदार हे और 5400 ग्रेड पे के साथ 20300 के हकदार हैं संघ ने मुख्य्मंत्री महोदय से इन विसंगतियों को शीघ्र दूर करने की माँग की हैं संघ के प्रदेश अध्यक्ष केसर सिंह ठाकुर और राज्य प्रेस सचिव ने बताया की संघ ने एक प्रस्ताव पास कर पुरानी पैंशन बहाली की माँग की है संघ के प्रदेश अध्यक्ष केसर सिंह ठाकुर ने बताया कि पुरानी पैंशन कर्मचारियों का अधिकार हें ये उनके बुढ़ापे का सहारा हें इसमे वों सारी व्यवस्थाएं हें जिन से कर्मचारियो के हित सुरक्षित रहते हें
पुरानी पेंशन के लाभार्थियों को जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) की सुविधा मिलती है।
– पुरानी पेंशन के तहत कर्मचारियों के वेतन से कोई कटौती नहीं होती है।
– पुरानी पेंशन के लाभार्थियों को अंतिम वेतन के 50 फीसदी के बराबर गारंटीड पेंशन मिलती है।
– पुरानी पेंशन पूरी तरह से सरकार द्वारा दी जाती है।
– पुरानी पेंशन में विवाद होने पर सरकार के खिलाफ केस किया जाता है।
– पुरानी पेंशन वालों को रिटायरमेंट पर अंतिम वेतन के अनुसार 16.5 गुना राशि ग्रेच्युटि के रूप में मिलती है।
– पुरानी पेंशन वालों को ड्यूटी में मृत्यु पर डेथ ग्रेच्युटी मिलती है। 7वें वेतन आयोग के बाद यह राशि 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है।
– पुरानी पेंशन व्यवस्था के तहत कर्मचारी की सेवाकाल में मौत होने पर परिजनों को पारिवारिक पेंशन मिलती है।
– पुराने पेंशन वालों को महंगाई भत्ता और वेतन आयोगों का भी लाभ मिलता है।
– पुरानी पेंशन वालों को GPF पर लोन की सुविधा मिलती है।
– पुरानी पेंशन स्कीम में जीपीएफ की निकासी पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है।
– GPF के लिए एक निश्चित ब्याज दर निर्धारित होती है। जबकी नई पैंशन योजना कर्मचारियों से छलावा हें जिस में कर्मचारियों के वेतन में से 10%की कटौती कर उसे बाजार में विभिन्न कंपनियां में लगाकर उन्हे निजी कम्पनियो के हवाले कर दिया जाता हें औऱ सेवानब्रित होने पर ना अपना पैसा पूरा मिल पता हें औऱ पैंशन के रूप केवल पंद्रह सौ व दों हजार प्राप्त होते हें उसमे एक आदमी कैसे गुजारा करेगा ये सब भलीभांति जानते हें संघ ने पुरानी पैंशन को तुंरत बहाल करने की माँग की हैं !



